रेलवे से करते हैं सफर तो जरूर जान लें ये नियम, ट्रेन टिकट खो जाने पर भी कर सकते हैं यात्रा, बस करना होगा ये काम
Indian Railways Train Ticket Rules: ट्रेन के सफर में अगर आपका टिकट खो जाए तो? क्या आपको सफर करने से रोक दिया जाएगा या फिर लगेगा भारी जुर्माना? यहां जानिए अपने काम की बात.
(Source: Reuters)
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Indian Railways Train Ticket Rules: देश में ऐसे लाखों लोग हैं, जो हर रोज एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में रेलवे भी अपने पैसेंजर्स का पूरा ख्याल रखती है. लेकिन क्या हो अगर ट्रेन से सफर करते समय आपसे आपका ट्रेन टिकट खो जाए. क्या ऐसी स्थिति में आपको फिर से दूसरा टिकट लेना होगा? या फिर TTE आपको ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं करने देगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बना टिकट ट्रैवल करने के लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़े. जी नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में आपको तुरंत टिकट चेकर के पास जाना चाहिए. वो आपकी परेशानी दूर कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे?
भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग कराते हैं. फिर भी ऐसे लोगों की भी अच्छी तादाद है, जो प्लेटफॉर्म से काउंटर टिकट लेते हैं. ऐसे में क्या हो अगर आपका ट्रेन टिकट सफर के दौरान खो जाए? लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियमों के मुताबिक आप ट्रेन टिकट चेकर के पास जाकर अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में सबकुछ.
टिकट खोने पर कैसे बनवाएं नया टिकट
अगर सफर के दौरान आपका टिकट खो जाए तो, मोबाइल से टिकट दिखाने की सुविधा भी आपके पास नहीं है, तो आप टिकट चेकर से अपने लिए नया डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन टिकट खोने की दशा में आपको तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. पूरी बात जानने के बाद टिकट चेक आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है.
भरना पड़ेगा जुर्माना
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रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि आपने काउंटर से टिकट बनवाया है, तो चार्ट बनने के पहले टिकट खोने की सूचना देने पर आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आपने चार्ट बनने का बाद टिकट खोने की सूचना दी है, तो आपको टिकट के 50 फीसदी तक का जुर्माना देना होता है.
इन बातों को भी जान लें
यदि किसी कारणवश आपको अपने तय सीमा से आगे भी सफर करना है, तो इसके लिए भी इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने नियम बनाए हैं, जिसमें आप कुछ मामूली शुल्क देकर TTE से अपनी जर्नी को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं और जहां तक आपको जहां तक सफर करना है, वहां तक का टिकट (Train Ticket) बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको निश्चित पेनेल्टी देना होता है.
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05:33 PM IST